राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना 2025 ₹3,40,000 तक सब्सिडी का लाभ
डिग्गी निर्माण योजना 2025 राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना के तहत राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराकर जल संरक्षण करना है राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना में किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान दिया जाता है जिससे वह दाल संग्रहण कर कर अपनी फसल के सुचारू रूप से सिंचाई कर सके किसानों को 85% तक सब्सिडी दी जाती है यह सब्सिडी अधिकतम 340 हजार तक होती है जबकि अन्य किसानों को 75% अनुदान मिलता है इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख है|

डिग्गी निर्माण योजना पर सब्सिडी
डिग्गी निर्माण अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास काम से कम 0.5 एक्टर सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है डिग्गी निर्माण के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को कुल लागत का 85% और अधिकतम 340000 है|
किसानों को कम से कम 4 लाख लीटर या उससे अधिक जल संग्रहण क्षमता, डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्री का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि सींच के लिए जनसंरक्षण किया जा सकता है
छोटे और सीमांत किसान लागत यहां अधिकतम 340000 जो भी कम किसानों को कम से कम 4 लाख लीटर या उससे अधिक जल संग्रहण क्षमता, डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्री का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि सींच के लिए जनसंरक्षण किया जा सकता है
अन्य किस डिग्गी निर्माण की 75% लागत या अधिकतम तीन लाभ जो भी कम
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राजस्थान डिग्गी निर्माण योजना आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- मोबाइल न
- जन आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- भूमि की जमाबंदी (छह महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए
- सिचांई स्रोत का प्रमाण
- लघु या सीमांत किसान होने का प्रमाण
- अनुमोदित फर्म का कोटेशन
- SSO ID- स्वयं आवेदन करने पर
राजस्थान डिग्गी निर्माण अनुदान योजना
डिग्री निर्माण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है किसान खुद राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर ईमित्र से भी आवेदन कर सकते हैं ईमित्र केंद्र पर आवेदन करने के बाद प्राप्त रसीद अवश्य लें जिससे योजना के स्टेटस को देख सकें|
डिग्गी अनुदान योजना से संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर
- हेल्पडेस्क नंबर 0141-2927047 और 0141-2922613
- ईमेल helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in
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