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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme

Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme

Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme

नमस्कार दोस्तों ! हम आपके लिए लेकर आये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme के बारे में पूरी जानकारी

चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ 1 मई2021को किया गया | योजना का उदेश्य प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना है | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी निम्नलिखित पोस्ट से पढ़ सकते हो |

Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme Complete Detail

विभाग

चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग

योजना

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना प्रारम्भ

1 मई 2021

योजना का उद्देश्य

प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना

वित्त पोषित

राज्य सरकार

योजना का संचालन

नोडल अधिकारी

लाभार्थी को देय लाभ

Cashless Treatment

आवेदन का माध्यम

ऑनलाइन
Official Notification Click here

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संक्षिप्त विवरण

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा |

पात्रता

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है

1.निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवारसामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवारराज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिकलघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।

2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः

राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

समर्थन दस्तावेज़

For more Information – Click Here

FAQs

Question 1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ कब किया गया ?

Answer – 1 मई 2021 को

Question 2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उदेश्य क्या है ?

Answer – प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना

Question 3. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौनसे विभाग द्वारा संचालित की गयी है ?

Answer – चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा

उपरोक्त पोस्ट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है |

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