नमस्कार दोस्तों ! हम आपके लिए लेकर आये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme के बारे में पूरी जानकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ 1 मई2021को किया गया | योजना का उदेश्य प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना है | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी निम्नलिखित पोस्ट से पढ़ सकते हो |
Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme Complete Detail
विभाग |
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग |
योजना |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना |
योजना प्रारम्भ |
1 मई 2021 |
योजना का उद्देश्य |
प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना |
वित्त पोषित |
राज्य सरकार |
योजना का संचालन |
नोडल अधिकारी |
लाभार्थी को देय लाभ |
Cashless Treatment |
आवेदन का माध्यम |
ऑनलाइन |
Official Notification | Click here |
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संक्षिप्त विवरण –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा |
पात्रता –
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत पात्र परिवार दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है–
1.निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः–
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।
2. रू 850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः–
राज्य के वें परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् रू 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
समर्थन दस्तावेज़ –
- जन–आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति : Jan Aadhar Copy
- आधार कार्ड की प्रति : Aadhar card copy
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FAQs
Question 1. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ कब किया गया ?
Answer – 1 मई 2021 को
Question 2. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उदेश्य क्या है ?
Answer – प्रत्येक परिवार को ₹1000000 तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना
Question 3. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कौनसे विभाग द्वारा संचालित की गयी है ?
Answer – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा
उपरोक्त पोस्ट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना | Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है |
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