computer anudeshak bharti 10157 computer instructor vacancy in rajasthan
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RSMSSB Recruitment कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी. 10157 पदों पर होगी भर्ती. 8 फरवरी से 9 मार्च तक होंगे कंप्यूटर अनुदेशक आवेदन, मई-जून में होगी परीक्षा. बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के गैर अनुसूचित 8974 और अनुसूचित क्षेत्र 888 कुल पद 9862 एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के गैर 282 और अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र 13 कुल पद 295. Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB) बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) 10157 पदों आमंत्रित किये गए हैं. बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 9862 पद हैं और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 901 पद
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माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं:
कं.सं. | पद का नाम | गैर अनुसूचित | अनुसूचित क्षेत्र | कुल पद |
1. | बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक | 8974 | 888 | 9862 |
2 | वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक | 282 | 13 | 295 |
कुल | 9256 | 901 | 10157 |
विशेष नोट :
(1) कम्प्यूटर अनुदेशक Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरे कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। (2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
1. आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in (Click here go to RSSMB website) पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीवन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुन उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टिया पूर्ण रूप से सही है। सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जना होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Falled आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 2221425 पर सम्पर्क करें ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।
अभ्यर्थी अपने SSO ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recuirtment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेंगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुन गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियो को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टिया पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग / ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हाई कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 2221425 पर सम्पर्क करें ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
नोट
1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2.अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
2. कम्प्यूटर अनुदेशक आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।
(क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 450/
(ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 350/ (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु-रूपये 250/
(घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक / क-2 /18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके
परियार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये
250/- देय है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें)
नोट:
1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2 फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
3. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा कराते हैं. ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश पत्र:- बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।
कम्प्यूटर अनुदेशक की जिलेवार एवं वर्गवार (रिक्तियों )पदों की संख्या निचे की इमेज में दिखाई गयी है
नोट:
1. लम्बवत रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि यह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जायेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें अनुसूपति क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
4. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizonta) से होगा।
5. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में
राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
विशेष सूचना
1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातृवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।
यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे मर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
3 महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है. आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
4. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता ( विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि दिया एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधया जावेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण / न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
5. अति पिछडा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचएफ.2 (12)/ विधि /2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन कीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमाक एफ7 (1) / धार्मिक / फ-2/ 2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 अनुसार राजस्थान राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है। फार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के
7. विरुद्ध भयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
8. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का गाना जायेगा।
9. बारा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बारा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13 (20) कार्मिक /फ-2 / 9rपार्ट दिनांक में 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
10. भूतपूर्व सैनिकों हेतु—(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
(ख) भूतपूर्व सैनिक –
(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र “अच्छा” से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि. उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अहंक बना दे.
भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षेतिज (Horizontal) से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 5 (15) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-1 दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2000 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे। कार्मिक विभाग द्वारा जारी क्रमांक एफ5 (18) डीओपी / ए-11 / 54 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।
कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराशेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है. पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता / करती और वास्तविक सेवानिवृति से पूर्व चयनित
हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा “”यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम आईक
उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निठित किये गये हो. तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा. यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भय जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले नर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तिया व्यपगत (Lapse) हो
जावेगी।
11. उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक 25(31)DOP/A-1184 दिनांक
21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चातुवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में कंवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी / ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफड (1) डीओपी/ए-11/64 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी’ से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने उक्त सारणी के स्तम संख्याक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिश या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,
क.सं. 1 | अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2 | टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3 |
1. | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.) | ओलम्पिक गेम्स |
2. | एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.) | एशियन गेम्स |
3. | दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.) | दक्षिण एशियन गेम्म जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं। |
4 | राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.) | राष्ट्रमण्डल गेम्स |
5 | अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ | विश्व कप विश्व चैंपियनशिप |
6 | एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ | एशियन चैंपियनशिप |
7 | अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.) | अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्त/ चैंपियनशिप |
8 | एशियन स्कूल खेल परिसघ (ए.एस.एस.एफ) | एशियन स्कूल गेमा चैंपियनशिप |
या
2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पधी मेडल जीता हो
या
3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो
या
4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरवूनिवर्सिटी के कित्सी खेलकूद में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो,
या
5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप / पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्ति या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।
नोट- कृपया उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी से ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो यदि किसी आवेदक ने जानबूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
12. दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये –
i. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अन्तत दिव्यांगजन की निम्न लिखित श्रेणियों हेतु 1-1 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है :
i. B/LV (Blindness/ Low vision)
ii. HI (Hearing Impairment)
iii. LD / CP (Locomotor Disability) Including Cerebral palsy, Leprosy Cured, Dwarfism,Acid attack victims & Muscular dystrophy iv.
iv. (1) Autism, Intellectual Disability, Specific Learning Disabillty & Mental illness.
(2) Multiple Disabilities from amongst persons under clauses i to iv including deaf blindness in the posts indentified for each disabilities.
ii. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी डीतिण (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
iii. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति, उपयुक्त वैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त वैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उत्त वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
iv. दिव्यांगजन आवेदक Online application form यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख|
करें।
V. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते है, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित हेतु पात्र माना जाएगा।
vi. राजस्थान दिव्यांगनजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 8(B) ने किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हो, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा
5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :
1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं मा यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता / पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी ●व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
2 अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक /क-2/91/ पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (मर्ती एवं अन्य सेवा शर्ती) नियम-2014 के अधीन होगा जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13 (20) कार्मिक /क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.052018 (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescinds) करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ये नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया नियुक्ति की अयोग्यताएं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।
6. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-10 एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-8 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मालिक निगत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। अन्य शर्ते :
(1.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाये। (2.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगे। परिदीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगे व स्थाईकरण या पात्र होगा।
7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता
(1) वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता - As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new "Group D" namely "Computer wing"
Master in Engineering (M.E.)/ Master in Technology (M.Tech.) in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)/ Electronics & Communications Engineering (ECE) Electrical Engineering (EE) Electrical Electronics Engineering (EEE) / Electronics & Telecommunication Engineering (ETE) / Electronics & Instrumentation Engineering (EIE) OR
M.Sc. in Computer Science (CS)/ Information Technology (IT)
OR
Master in Computer Application (MCA)/B Level/C Level
OR Any equivalent or higher qualification recognised by the Government
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान
(2) बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के पद हेतु पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता-
As Per Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service (Amendment) Rules, 2021 in Schedule-II a new Group D" namely "Computer wingh
Graduate and 'A' LEVEL/PGDCA (Minimum one year) OR
Bachelor in Engineering (B.E.)/ Bachelor in Technology (B. Tech) in Computer Science (CS) / Information Technology
(IT) / Electronics & Communications Engineering (ECE) / Electrical Engineering (EE) / Electrical Electronics
Engineering (EEE) / Electronic Instrumentation & Control (EIC) /Telecommunications & Instrumentation (TIE)
OR
B.Sc. in Computer Science (CS) / Information Technology (IT)
OR
Bachelor in Computer Application (BCA) from a University established by the law in India OR
Any equivalent or higher qualification recognised by the Government.
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान
जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिएशैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए बेसिक कम्प्यूटर अनुदेश एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन यह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा
1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।
नोट:-वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो उक्त भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है परंतु उन्हें इस भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इन पदों की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा इन पदों की परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
अन्य योग्यताऐं:
(1) स्वास्थ्य उक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और यह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेठीकल फ्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यत यह निवास करता है। (2) चरित्र सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।
8. राष्ट्रीयता –
1.(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था या
(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यामार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त संजानिया गणराज्य (भूतपूर्व दंगानिया तथा जंजीबार) जाम्बिया, मालवी जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख). (ग). (घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके हक में भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र दे दिया हो।
ऐसे अभ्यर्थियों के जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक आयोग या अन्य किसी भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा या साक्षात्कार के लिये बुलाया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।
2 अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्त इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सौगा, फीस तथा अन्य रिवायतों संबंधी उपबन्ध ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में प्रथाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होगें जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।
9. आयु:- आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी
1. कंप्यूटर अनुदेशक आयु सीमा में छूट के प्रावधान Computer Instructor age relaxation –
(क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। (ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में 5 वर्ष की (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। छूट दी जायेगी।
2. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर भौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
3. उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था. उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
4. एन.सी.सी. के कैडेट अनुदेशको (Cadet Instructors) के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा को उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथित किया जायेगा और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
5. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निगमों के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। 6. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे ये आयु सीमा पार कर चुके हो पात्र समझा जायेगा।
7. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जायेंगे।
8. विधवाओं और विवाह विभिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरण विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) फार्मिक / क-2/54 पार्ट / दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।
10. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 के नियम 6 (A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
नोट
(क) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये संबंधित विभाग के उपरोक्त नियमों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।
(ख) उपरोक्त बिन्दु 9 की कस 1 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त क.सं. 1 से 10 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
10. पेंशन :– नये भर्ती / नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
11. विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक प (19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय दांछनीय होगा।
12. कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि– ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दिनांक 08.02.2022 से दिनांक 09.03.2022 को 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर बिन्दू संख्या में वर्णित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
13. कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का माह एवं दिनांक: बोर्ड द्वारा बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा संभवतया माह, मई/जून 2022 में आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी आवेदक जो महले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है.. उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।
15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :
(1) किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(2) किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
(3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो
(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-0-2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून,2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती,
परन्तु यह और कि जहा किसी आवेदक के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातुवर्ती प्रसय से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छदमकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना) करने या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।
16. कम्प्यूटर अनुदेशक आवेदन कैसे करे: How to Apply Computer Instructor from
आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।
नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है।
कृपया ध्यान दे
1 आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह भरकर निर्देशों सुनिश्चित कर लें कि यह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में मरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर यह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र मोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसको उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रष्टियों बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछडा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
फोटो अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड़ करनी चाहिए मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का बेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240×320 एवं अधिकतम 480640 (03 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
J. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 केबी तक होना चाहिए।
k स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के. बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
l. परीक्षा समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकताहै।
8. हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :
a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एच 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280×80 से अधिकतम पिक्सेल 560×160 होना चाहिए.
g.फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।
विशेष टिप्पणी :-
1. परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जायेगी।
2. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल/बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखे।
3. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा का परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 2.5×2.5 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कक्ष में से जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक / संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
4. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में है। अनुचित साधनो की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
5. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड का ड्रेस कोड लागू होगा विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
17. श्रुत लेखन की सुविधा:- सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर सायं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अन्य दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिशक्तता) या शारीरिक रूप से निशक्त (जो बांह कटे होने या उगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही बाधित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित गार्ड को सूचित करे एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आवटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर याति चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।
18. कंप्यूटर अनुदेशक ऑनलाईन आवेदन में संशोधन (How to editing computer instructor form) की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतुप्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
1. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी – कोई ऑफलाईन 1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा यह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा| जिसमे अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय को सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी चा निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300/- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी क्षैतिज श्रेणी विशेष श्रेणी/उप श्रेणी जन्मतिथी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा परित्यक्ता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये चयन होने की स्थिति में पात्रता की जाच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।
4. इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
19. प्रमाण पत्रों का सत्यापन:- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदवा को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का नाम तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण-पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
1. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि:- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :
i. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को पत्र लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।
2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति / आय प्रमाण-पत्र नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु वैवाहिक स्थिति, विषया, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
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