नमस्कार दोस्तों ! हम आपके लिए लेकर आये है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | Chief Minister Specially Abled Samman Pension Scheme के बारे में पूरी जानकारी | Social Justice & Empowerment द्वारा संचालित – Chief Minister Old Age Samman Pension Yojana.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का प्रारम्भ 29 नवम्बर 1965 को किया गया | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उदेश्य किसी भी आयु का विशेष योग्यजन दिव्यांग पुरूष के जीवन निर्वाह हेतु पेंशन देय करना है | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी निम्नलिखित पोस्ट से पढ़ सकते हो |
Chief Minister Specially Abled Samman Pension Scheme- Complete Detail
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना |
योजना प्रारम्भ | 29 नवम्बर 1965 |
योजना का उद्देश्य | किसी भी आयु का विशेष योग्यजन दिव्यांग पुरूष के जीवन निर्वाह हेतु पेंशन देय |
वित्त पोषित | राज्य सरकार |
योजना का संचालन | अतिरिक्त निदेशक |
योजना का प्रकार | व्यक्तिगत |
लाभार्थी को देय लाभ | 1 मासिक किश्तों में 1 महीनों तक देय |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
Official Notification link | Click here |
Official Website | Visit Here |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का विस्तृत विवरण –
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का प्रारम्भ 29 नवम्बर 1965 को किया गया |
- इस योजना का उदेश्य किसी भी आयु का विशेष योग्यजन दिव्यांग पुरूष के जीवन निर्वाह हेतु पेंशन देय करना है |
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए दिव्यांग श्रेणी के नागरिक योग्य है |
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन नि:शक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का हृास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, पेंशन का पात्र होगा।
- 2 अक्टूबर 2021 से पेंषन योजना के लिये जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध मेटा डेटा का उपयोग करते हुए बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की स्वतः स्वीकृति जारी की जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए आवेदन शुल्क 33 रूपये निर्धारित है। जिसे ई–मित्र के माध्यम से जमा करवाया जा सकता है।
पात्रता –
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए दिव्यांग श्रेणी के नागरिक योग्य है |
समर्थन दस्तावेज़ –
- जन–आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति : Jan Aadhar Copy
- आधार कार्ड की प्रति : Aadhar card copy
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं –
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क जाँच योजना
- मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना
- शुद्ध के लिए युद्ध योजना
- निरोगी राजस्थान योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाएं –
FAQs
Question 1. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का प्रारम्भ कब किया गया ?
Answer – 29 नवम्बर 1965 को
Question 2. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का उदेश्य क्या है ?
Answer – किसी भी आयु का विशेष योग्यजन दिव्यांग पुरूष के जीवन निर्वाह हेतु पेंशन देय
Question 3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना कौनसे विभाग द्वारा संचालित की गयी है ?
Answer – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा
उपरोक्त पोस्ट में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | Chief Minister Specially Abled Samman Pension Scheme के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है |
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